इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) गरीब परिवारों की विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है।
यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य नीचे गरीबी रेखा (BPL) के परिवारों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को ₹300 प्रति माह की पेंशन दी जाती है, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को ₹500 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, विधवाओं को ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया में UMANG ऐप या वेबसाइट के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
इसके अलावा, विधवाओं को मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, और आयु प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
विशेषता | विवरण |
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योजना का नाम | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) |
आयोजक संस्था | ग्रामीण विकास मंत्रालय |
लाभार्थी | नीचे गरीबी रेखा (BPL) के परिवारों की विधवाएं |
आयु सीमा | 40 से 79 वर्ष (₹300 प्रति माह), 80 वर्ष से अधिक (₹500 प्रति माह) |
पेंशन राशि | ₹300 (40-79 वर्ष), ₹500 (80 वर्ष से अधिक) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से |
आवश्यक दस्तावेज़ | मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, आयु प्रमाण |
पेंशन वितरण | सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लाभ:
- आर्थिक सहायता: गरीब परिवारों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- सामाजिक सुरक्षा: विधवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- सरल आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा।
- पारदर्शी पेंशन वितरण: पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से वितरित की जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- UMANG ऐप डाउनलोड करें: अपने मोबाइल पर UMANG ऐप डाउनलोड करें।
- पंजीकरण करें: अपने मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से पंजीकरण करें।
- लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद लॉगिन करें।
- योजना खोजें: “NSAP” या “IGNWPS” खोजें।
- आवेदन पत्र भरें: अपनी व्यक्तिगत और आवश्यक जानकारी भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें: आवेदन पत्र जमा करें और एक प्रिंटआउट लें।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- मृत्यु प्रमाण पत्र (पति का)
- BPL कार्ड
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल सर्टिफिकेट)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण (DBT के लिए)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
- आयु: 40 से 79 वर्ष (₹300 प्रति माह), 80 वर्ष से अधिक (₹500 प्रति माह)
- विधवा होना: आवेदक विधवा होनी चाहिए।
- BPL परिवार: आवेदक का परिवार नीचे गरीबी रेखा (BPL) में होना चाहिए।
- कोई अन्य पेंशन न मिल रही हो: आवेदक को किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन नहीं मिलनी चाहिए।
निष्कर्ष
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना गरीब परिवारों की विधवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता कार्यक्रम है।
इस योजना के माध्यम से विधवाएं ₹300 से ₹500 प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल है और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। अगर आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इसका लाभ उठाएं।
Disclaimer: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एक वास्तविक योजना है जो गरीब परिवारों की विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना के तहत ₹300 से ₹500 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। कृपया आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें।